शिक्षा और उस से जुड़े संवर्ग की सेवाओं से जुडी जानकारीयां ,आप तक आसानी से पहुंचाने का एक प्रयास है अध्यापक जगत
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Saturday, December 3, 2016
अध्यापको को संतान देखभाल अवकाश नहीं देने के आदेश पर उच्च न्यायालय ने स्थगन दिया
उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने शासन के उस आदेश पर स्टे दे दिया है जिसमे अध्य्यापक स्वर्ग की महिला अध्यपको को 730 दिन का सन्तान देखभाल अवकाश देने से मना किया गया था । न्यायमूर्ति न्यायाधीश विवेक अग्रवाल ने प्रमुख सचिव स्कुल शिक्षा ,प्रमुख सचिव वित्त और संकुल प्राचार्य को नोटिस जारी कर केे 4 सप्ताह में अपना पक्ष न्यायलय में रखने का आदेश दिया है।भिंड निवासी सहायक अध्यापक श्रीमती निखद नाहिद को पहले संतान देखभाल अवकाश का लाभ प्रदान कर दिया गया।परंतु बाद में यह कहते हुए उनका अवकाश निरस्त कर दिया गया कि ,स्कुल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन वल्लभ भवन के 6 अगस्त 2016 के कारण निकाय अंतर्गत कार्यरत अध्यपको को यह अवकाश प्रदान नहीं कीया जा सकता । श्रीमती निखत नाहीद ने उक्त आदेश को याचिका क्रमांक w. p.-8366/2016 के माध्यम से चुनोती दी ,याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री एस के शर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश पर 2 दिसम्बर 2016 को रोक लगा दी है । नियमानुसार अध्यापक संवर्ग को शिक्षक संवर्ग के समान सभी अवकाश की पात्रता है ।मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी 2017 को हैं। स्त्रोत नईदुनिया
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