छत्तिसगढ़ प्राचार्य (पंचायत) और प्रधानपाठक (पंचायत) भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 2013 का प्रारूप जारी किया गया है । 15 दिवस की दावे आपत्ति के बाद छत्तीसगढ़ में नियम लागू हो जाएंगे । यंहा बिना परीक्षा के पंचायत क्षेत्र में कार्यरत शिक्षाकर्मी वर्ग 3 (सहायक शिक्षक पंचायत) शिक्षाकर्मी वर्ग 2 (शिक्षक पंचायत) और शिक्षाकर्मी वर्ग 1 (व्याख्याता पंचायत) को क्रमशः प्रधानपाठक प्राथमिक विद्यालय (पंचायत) ,प्रधान पाठक माध्यमिक विद्यालय(पंचायत) और प्राचार्य हाई स्कूल /हायरसेकेंडरी (पंचायत) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जायेगी ।
इस प्रकार पदोन्नति के लिए पंचायत अंतर्गत प्रधानपाठक और प्रचार्य के पद शासन स्तर से स्कुल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा स्वरीकृत किये जायेंगे और पद स्वीकृति पश्चात नियुक्ति की कार्यवाही के लिए यह पद जिला पंचायत को सौंप दिए जाएंगे ।
विदित रहे छत्तीसगढ़ में 2013 में राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया गया था ।और विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए परीक्षा का प्रावधान किया गया था ।परंतु शिक्षाकर्मी संगठनों द्वारा इन नियमो के विरोध के बाद अब यह भर्ती और सेवा की शर्तें नियम बनाए गए है।इसमें बिना परीक्षा के पात्र कर्मचारी को संबंधित पद पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी ।
इन नियामो में भी कुछ कमियां रह गयी है , जैसे कि इस प्रकार पंचायत अंतर्गत नया कैडर बना कर शिक्षाकर्मियों को संविलियन की मांग से दूर किया जा रहा है ।और इन पदों पर पदोन्नति नहीं कर के भर्ती की जा रही है। आहर्ताधारी पद पर न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है साथ ही नियुक्ति दिनाक से 13 वर्ष का कार्यकाल आवश्यक है ।इस कारण संगठनों द्वारा भी इन नियमो पर भी कुछ अपत्ति जताई गई है।
पोस्ट के साथ अधिसूचना के प्रारूप का पहला और अंतीम पेज आपके अवलोकन के लिए भेजा जा रहा है ।
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