माननीय उच्चन्यायालय मध्यप्रदेश की इंदौर खंडपीठ द्वारा
1 प्रमुख सचिव आदिवासी विकास मध्य प्रदेश
2 आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश
3 कलेक्टर /सहायक आयुक्त रतलाम
4 BRCC बाजना जिला रतलाम
को महिला अध्यापक हेतु सन्तानपालन अवकाश का लाभ देकर वेतन भुगतान का आदेश प्रदान किया गया। ज्ञात हो सन्तानपालन अवकाश का लाभ महिला अध्यापको को नही दिया जा रहा था जिससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली थी। जिस पर 19-10-16 को माननीय उच्चन्यायालय इंदौर द्वारा अध्यापक संवर्ग हेतु जारी राजपत्र 2008 के अवकाश नियम के प्रकाश में अध्यापको को नियमित शिक्षको के समान स भी अवकाश की पात्रता हैं । नियम अंतर्गत श्रीमंती अलका w/o गोपाल बोरिया जिला रतलाम की याचिका में 2 सप्ताह में सन्तानपालन अवकाश 195 दिन का मानदेय स्वीकृत कर लाभ देने का आदेश पारित कर याचिकाकर्ता की याचिका निराकृत की गयी।
Kya ye aadesh sabhi mahila adhyapako pe lagu hoga.
ReplyDeleteIt must be a rule
ReplyDeleteJO ADHYAPAK SANVARG K LOG COURT JAYENGE KEVEL UNHE HI MILEGA. YADI SABHI KO DIYA JANA HOGA TO USKE LIYE CPI/YA NIKAY KO AADESH JARI KARNA PADEGA. JAISA VERTMAN M NIYUKTI DINAK SE NIYMIT VETANMAN DENE K PRAKRAN M SAHAYAK SIKSHKO KO COURT JANA PADTA H. SHASHAN N ESE AADESH JARI KIYE H KI JO LABHARTHI COURT SE AADEDH LAYENGE V HI ENTITELED HONGE.
ReplyDeleteSEPTEMBER 2008 TO AUGUST 2011 TAK SSS-3 KO KITNA MANDEY MILTA THA? PLEASE ANSWER.
ReplyDelete2500/-
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ReplyDeleteKisi adhyapak saathi k pass 19/10/2016 ka ccl ka aadesh ho to plz send kare
ReplyDeletePls load this decision copy
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