Monday, October 10, 2016

संतान देखभाल अवकाश के मामले में सरकार की हार, माननीय उच्च न्यायलय ने महिला अध्यपकों को सन्तान देखभाल अवकाश की पात्र बताया आदेश प्राप्त करें .


   सुरेश यादव रतलाम - याचिकाकर्ता श्रीमती  सुभद्रा ओझा की याचिका  क्रमांक WP 5104 /2016 को स्वीकृत करते हुए जिला  शिक्षा अधिकारी के आदेश दिनांक 29 जून 2016  को निरस्त कर दिया गया जिसमे अध्यापक संवर्ग को इस अवकाश अपात्र बताया गया था।  माननीय उच्च न्यायलय  ने कहा की " अध्यापक भर्ती एवं सेवा  की शर्ते नियम 2008 "  के अनुसार अध्यापक संवर्ग को शिक्षक संवर्ग के समान सभी अवकाश की पात्रता है ,इस लिए  अध्यापक संवर्ग को संतान देखभाल अवकाश से वंचित नहीं किया जा सकता  है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की कोर्ट द्वारा दिया  गया ,याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री यशपाल राठौर ने पैरवी की। 
      कई बहने जो इस अवकाश का लाभ नहीं पा रही  है वे माननीय  न्यायालय की शरण लें , लाभ अवश्य होगा ।वैसे कई महिला अध्यापको ने माननीय न्यायालय में याचिका दायर की हैं।  पारिस्थितियो में  अभी कुछ बदलाव हुआ है  शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन  ने दिनांक 6 अगस्त 2016 को   अध्यापक संवर्ग को इस अवकाश से वंचित करने का आदेश जारी किया है  ,परन्तु वह आदेश  भी निरस्त किये जाने योग्य है बहने उस आदेश को भी न्यायालय में चुनोती देवें। 
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1 comment:

  1. C.C.L.ke liye court case karna hai. Supporting document ki list chahiye please. Whatsapp no-7354626231 for smt. Vineeta jain adhyapak malthone sagar MP

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Monday, October 10, 2016

संतान देखभाल अवकाश के मामले में सरकार की हार, माननीय उच्च न्यायलय ने महिला अध्यपकों को सन्तान देखभाल अवकाश की पात्र बताया आदेश प्राप्त करें .


   सुरेश यादव रतलाम - याचिकाकर्ता श्रीमती  सुभद्रा ओझा की याचिका  क्रमांक WP 5104 /2016 को स्वीकृत करते हुए जिला  शिक्षा अधिकारी के आदेश दिनांक 29 जून 2016  को निरस्त कर दिया गया जिसमे अध्यापक संवर्ग को इस अवकाश अपात्र बताया गया था।  माननीय उच्च न्यायलय  ने कहा की " अध्यापक भर्ती एवं सेवा  की शर्ते नियम 2008 "  के अनुसार अध्यापक संवर्ग को शिक्षक संवर्ग के समान सभी अवकाश की पात्रता है ,इस लिए  अध्यापक संवर्ग को संतान देखभाल अवकाश से वंचित नहीं किया जा सकता  है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की कोर्ट द्वारा दिया  गया ,याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री यशपाल राठौर ने पैरवी की। 
      कई बहने जो इस अवकाश का लाभ नहीं पा रही  है वे माननीय  न्यायालय की शरण लें , लाभ अवश्य होगा ।वैसे कई महिला अध्यापको ने माननीय न्यायालय में याचिका दायर की हैं।  पारिस्थितियो में  अभी कुछ बदलाव हुआ है  शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन  ने दिनांक 6 अगस्त 2016 को   अध्यापक संवर्ग को इस अवकाश से वंचित करने का आदेश जारी किया है  ,परन्तु वह आदेश  भी निरस्त किये जाने योग्य है बहने उस आदेश को भी न्यायालय में चुनोती देवें। 
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  1. C.C.L.ke liye court case karna hai. Supporting document ki list chahiye please. Whatsapp no-7354626231 for smt. Vineeta jain adhyapak malthone sagar MP

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