शिक्षा और उस से जुड़े संवर्ग की सेवाओं से जुडी जानकारीयां ,आप तक आसानी से पहुंचाने का एक प्रयास है अध्यापक जगत
Friday, May 6, 2016
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Friday, May 6, 2016
प्रांताध्यक्ष श्री जगदीश यादव के पत्र पर कार्यवाही , मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार से अनुकम्पा नियमों में सुधार हेतु अपर मुख्य सचिव स्कुल शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखा
राज्य अध्यापक संघ हमेशा से अध्यापक संवर्ग के हितों के संरक्षण और अधिकार प्राप्ति हेतु कार्य करता रहा है।
विदित रहे :- शिक्षकों की भर्ती के लिए
/1/ पात्रता परिक्षा में न्यूनतम अंक
/2/ अहर्ताकारी परीक्षा अर्थात 12 वि में न्यूनतम अंक
/3/ व्यवसायिक प्रशिक्षण की अनिवार्यता ,की आवश्य्कता होती है। यह सब अनिवार्यता शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कारण तय की गयी है। यही अनिवार्यता अनुकम्पा भर्ती में भी सम्मिलित की गयी है इस कारण संविदा शाळा शिक्षकों के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में कठिनाई आ रही है।
इसी क्रम में संगठन के प्रांताध्यक्ष श्री जगदीश यादव ने श्रीमती समृति ईरानी मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार से अनुकम्पा नियमों में सुधार और सरलीकरण करने के का आग्रह किया था। अनुकम्पा के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही हेतु , इन नियमों में शिथिलता व कार्यवाही करने के लिए केंद्र सरकार ने अपर मुख्य सचिव स्कुल शिक्षा मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखा है। आशा है जल्द ही नियमों में सुधार हो पाएगा।
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