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Saturday, July 2, 2016
संकुल प्राचार्य के आहरण संवितरण के ही अधिकार समाप्त किये गए है ,प्रशासकीय अधिकार समाप्त नहीं किये गए हैं - स्पष्टीकरण २ जुलाई २०१६
आहरण संवितरण की नयी वयवस्था अंतर्गत संकुल प्राचार्य के आहरण संवितरण के ही अधिकार समाप्त किये गए है ,प्रशासकीय अधिकार समाप्त नहीं किये गए हैं । आज दिनाक २ जुलाई २०१६ को जारी स्पष्टीकरण में आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है की । में व्यवस्था में केवल आहरण की व्यवस्था विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से की जायेगी प्राचार्यो के वित्तीय और प्रशासकीय अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं होगा ,अर्थात हमारे अवकाश स्वीकृति और अन्य कार्य संकुल प्राचार्य ही करेंगे ,साथ ही अध्यापक संवर्ग के वेतन की व्यवस्था भी पूर्ववत जरी रहेगी और उनके बिल एजुकेशन पोर्टल पर जनरेट करने का कार्य संकुल प्राचार्य ही करेंगे और उसके बाद BEO कार्यालय में भुगतान हेतु बिल भेजे जायेंगें । मेरा निजी मत है की यदि शिक्षा विभाग यही करना चाहता है तो फिर नविन व्यवस्था लागु ही नहीं करना चाहिए ,या यह भी संभव है की प्राचार्यो के अधिकार समाप्त करने का कार्य नियमो में संशोधन के उपरांत ही संभव है हो सकता है की जब तह नियमो में संशोधन न हो यह व्यवस्था लागु रहे । आदेश पीडीऍफ़में प्राप्त करने के लिये इस लिंक को ओपन करें
संकुल प्राचार्य के आहरण संवितरण के ही अधिकार समाप्त किये गए है ,प्रशासकीय अधिकार समाप्त नहीं किये गए हैं - स्पष्टीकरण २ जुलाई २०१६
आहरण संवितरण की नयी वयवस्था अंतर्गत संकुल प्राचार्य के आहरण संवितरण के ही अधिकार समाप्त किये गए है ,प्रशासकीय अधिकार समाप्त नहीं किये गए हैं । आज दिनाक २ जुलाई २०१६ को जारी स्पष्टीकरण में आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है की । में व्यवस्था में केवल आहरण की व्यवस्था विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से की जायेगी प्राचार्यो के वित्तीय और प्रशासकीय अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं होगा ,अर्थात हमारे अवकाश स्वीकृति और अन्य कार्य संकुल प्राचार्य ही करेंगे ,साथ ही अध्यापक संवर्ग के वेतन की व्यवस्था भी पूर्ववत जरी रहेगी और उनके बिल एजुकेशन पोर्टल पर जनरेट करने का कार्य संकुल प्राचार्य ही करेंगे और उसके बाद BEO कार्यालय में भुगतान हेतु बिल भेजे जायेंगें । मेरा निजी मत है की यदि शिक्षा विभाग यही करना चाहता है तो फिर नविन व्यवस्था लागु ही नहीं करना चाहिए ,या यह भी संभव है की प्राचार्यो के अधिकार समाप्त करने का कार्य नियमो में संशोधन के उपरांत ही संभव है हो सकता है की जब तह नियमो में संशोधन न हो यह व्यवस्था लागु रहे । आदेश पीडीऍफ़में प्राप्त करने के लिये इस लिंक को ओपन करें
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