Monday, April 18, 2016

2013 में नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों के अध्यापक संवर्ग में संविलियन की सहयता के लिए ब्लॉग :- सुरेश यादव


2013 में नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों के अध्यापक संवर्ग में संविलियन का समय नजदीक आरहा है। राज्य अध्यापक संघ नवनियुक्त संविदा शिक्षकों की सहयता और मार्गदर्शन के लिए पुरे प्रदेश में शिविर आयोजित कर के सहायता  प्रदान करेगा। 
सर्वप्रथम आप की सहयता के लिए मेने यह ब्लॉग लिखा है। 

सर्वविदित है की 2013 में व्यवसायिक  रूप से प्रशिक्षण ( DEd /BEd  ) प्राप्त  साथियो की ही भर्ती हुई थी और आदेश भी एक साथ ही जारी हुए थे ।  इस लिए अध्यापक संवर्ग में संविलियन के आदेश भी सभी साथियो के  एक साथ जारी होंगे। 

सर्व प्रथम आप इस ब्लॉग में दीये गए  वतुपरक मूल्याङ्कन प्रपत्र  को डाउनलोड करें,वर्ष 2013  में सिर्फ ग्रामीण निकायों में भर्ती की गयी थी नगरीय निकायों में नहीं। अध्यापक संवर्ग में संविलियन हेतु अनुसंशा करने के लिए गठित  छानबीन समिति में 4 सदस्य होते हैमुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष , जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ( आप के विभाग अनुसार ) सचिव होते है ,आप जिस जनपद क्षेत्र में कार्य कर रहे है वंहा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ,और एक आदिम जाती या अनुसूचित जाती वर्ग के अधिकारी  समिति के अनिवार्य  सदस्य होते है। 

साथियो वस्तुपरक मुल्यांकन फ़ार्म समिति के  हर अधिकारी के कार्यालय में रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है ,अतः कम से कम 4 प्रति में फार्म का सेट अवश्य तैयार करें ,संकुल प्राचार्य भी फार्म को अग्रेशीत  करेंगे इस लिए एक सेट वे भी रख सकते हैं। लेकिन यह आप के संकुल की स्थिति पर निर्भर करता है। 

फार्म में सर्वप्रथम  आप की व्यक्तिगत जानकारियों की पूर्ति करना है उसके बाद  विगत 3 वर्ष में आप के द्वारा अध्यापन करवाई गयी कक्षाओं का परीक्षा परिणाम देना होगा ,यह वस्तुपरक  मूल्याङ्कन  फ़ार्म 2008 में जारी किया गया था । इस लिए प्राथमिक और माध्यमिक के परिक्षा परिणाम की न्यूनतम सिमा तय की गई थी ,अब अनुत्तीर्ण  करने का विकल्प  उपलब्ध ही नहीं है, इस लिए कोई न्यूनतम सिमा निर्धारित  नहीं की जा सकती । हाई स्कुल और हायर सेकेंडरी में  अवश्य न्यून्तम  परिक्षा परिणाम ,आप के द्वारा पढ़ाई गये विषयों का 30 प्रतिशत होना चाहिए । 

परीक्षा परिणाम को संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जायेगा उसके बाद संकुल प्राचार्य प्रमणित करेंगे । फ़ार्म में  संकुल प्राचार्य यह भी प्रमणित करेंगे की आप के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक ,दण्डात्मक ,या कारण बताओ  सुचना पत्र की  कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है।   

अंत में आप के द्वारा जानकारी सही होने का घोषणा पत्र  देना होगा जो फार्म में ही है। 
आप को फार्म के साथ ,प्रथम नियुक्ति आदेश ,शैक्षणिक योगयता और व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए   अपनी अंकसूचीयो की प्रमाणित छाया प्रति  संलग्न करना है।

वस्तुपरक मूल्याङ्कन के साथ कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं लगाना होता ,वस्तुपरक मूल्यांकन फार्म देने के बाद अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति आदेश  के लिए कोई  अधिकतम और न्यूनतम  समय सिमा तय नहीं की गयी है। मातृत्व अवकाश ,पितृत्व अवकाश और बिना वेतन के मेडिकल अवकाश के कारण अध्यापक संवर्ग में संविलियन की अवधि नहीं  बड़ाई  जाती । यदि संविदा अवधि में कोई अकार्य  दिवस घोषित कर दिया गया   है ,तो संविदा अवधि बड़ाई जा सकेगी ( अकार्य दिवस उस अवधि को कहते है जिसे विभाग ने बिना सूचना के अनुपस्थित माना  है ) ।    

साथियो आप की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही की आप संकुल तक अपने दस्तावेज सही समय पर पहुंचाए शेष कार्यवाही कार्यालयीन कार्य है ,इसके लिए आप चींतित  न हो ,न ही वरिष्ठ कार्यालयों के चक्कर  लगा कर अपना कीमती समय नष्ट करें ।  
धन्यवाद 
यदि अन्य किसी सहायता की आवश्य्कता है तो आप मेरे मोबाईल या व्हाट्स ऐप नंबर 9926809650 पर सम्पर्क  कर सकते है। 
सुरेश यादव कार्यकारी जिलाध्यक्ष राज्य अध्यापक संघ रतलाम 









संविदा शाला शिक्षक से अध्यापक संवर्ग में संविलियन के आदेश और वस्तुपरक मूल्यांकन फ़ार्म PDF में प्राप्त करने के इस लिंक को क्लिक करें।



4 comments:

  1. Sir, jaisa ki likha hai ki kewal akarya diwas hai to hi smvilian ki date aage badhti hai to iske sambandha me koi aadesh uplabdha ho sakta hai kya?

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Monday, April 18, 2016

2013 में नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों के अध्यापक संवर्ग में संविलियन की सहयता के लिए ब्लॉग :- सुरेश यादव


2013 में नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों के अध्यापक संवर्ग में संविलियन का समय नजदीक आरहा है। राज्य अध्यापक संघ नवनियुक्त संविदा शिक्षकों की सहयता और मार्गदर्शन के लिए पुरे प्रदेश में शिविर आयोजित कर के सहायता  प्रदान करेगा। 
सर्वप्रथम आप की सहयता के लिए मेने यह ब्लॉग लिखा है। 

सर्वविदित है की 2013 में व्यवसायिक  रूप से प्रशिक्षण ( DEd /BEd  ) प्राप्त  साथियो की ही भर्ती हुई थी और आदेश भी एक साथ ही जारी हुए थे ।  इस लिए अध्यापक संवर्ग में संविलियन के आदेश भी सभी साथियो के  एक साथ जारी होंगे। 

सर्व प्रथम आप इस ब्लॉग में दीये गए  वतुपरक मूल्याङ्कन प्रपत्र  को डाउनलोड करें,वर्ष 2013  में सिर्फ ग्रामीण निकायों में भर्ती की गयी थी नगरीय निकायों में नहीं। अध्यापक संवर्ग में संविलियन हेतु अनुसंशा करने के लिए गठित  छानबीन समिति में 4 सदस्य होते हैमुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष , जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ( आप के विभाग अनुसार ) सचिव होते है ,आप जिस जनपद क्षेत्र में कार्य कर रहे है वंहा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ,और एक आदिम जाती या अनुसूचित जाती वर्ग के अधिकारी  समिति के अनिवार्य  सदस्य होते है। 

साथियो वस्तुपरक मुल्यांकन फ़ार्म समिति के  हर अधिकारी के कार्यालय में रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है ,अतः कम से कम 4 प्रति में फार्म का सेट अवश्य तैयार करें ,संकुल प्राचार्य भी फार्म को अग्रेशीत  करेंगे इस लिए एक सेट वे भी रख सकते हैं। लेकिन यह आप के संकुल की स्थिति पर निर्भर करता है। 

फार्म में सर्वप्रथम  आप की व्यक्तिगत जानकारियों की पूर्ति करना है उसके बाद  विगत 3 वर्ष में आप के द्वारा अध्यापन करवाई गयी कक्षाओं का परीक्षा परिणाम देना होगा ,यह वस्तुपरक  मूल्याङ्कन  फ़ार्म 2008 में जारी किया गया था । इस लिए प्राथमिक और माध्यमिक के परिक्षा परिणाम की न्यूनतम सिमा तय की गई थी ,अब अनुत्तीर्ण  करने का विकल्प  उपलब्ध ही नहीं है, इस लिए कोई न्यूनतम सिमा निर्धारित  नहीं की जा सकती । हाई स्कुल और हायर सेकेंडरी में  अवश्य न्यून्तम  परिक्षा परिणाम ,आप के द्वारा पढ़ाई गये विषयों का 30 प्रतिशत होना चाहिए । 

परीक्षा परिणाम को संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जायेगा उसके बाद संकुल प्राचार्य प्रमणित करेंगे । फ़ार्म में  संकुल प्राचार्य यह भी प्रमणित करेंगे की आप के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक ,दण्डात्मक ,या कारण बताओ  सुचना पत्र की  कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है।   

अंत में आप के द्वारा जानकारी सही होने का घोषणा पत्र  देना होगा जो फार्म में ही है। 
आप को फार्म के साथ ,प्रथम नियुक्ति आदेश ,शैक्षणिक योगयता और व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए   अपनी अंकसूचीयो की प्रमाणित छाया प्रति  संलग्न करना है।

वस्तुपरक मूल्याङ्कन के साथ कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं लगाना होता ,वस्तुपरक मूल्यांकन फार्म देने के बाद अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति आदेश  के लिए कोई  अधिकतम और न्यूनतम  समय सिमा तय नहीं की गयी है। मातृत्व अवकाश ,पितृत्व अवकाश और बिना वेतन के मेडिकल अवकाश के कारण अध्यापक संवर्ग में संविलियन की अवधि नहीं  बड़ाई  जाती । यदि संविदा अवधि में कोई अकार्य  दिवस घोषित कर दिया गया   है ,तो संविदा अवधि बड़ाई जा सकेगी ( अकार्य दिवस उस अवधि को कहते है जिसे विभाग ने बिना सूचना के अनुपस्थित माना  है ) ।    

साथियो आप की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही की आप संकुल तक अपने दस्तावेज सही समय पर पहुंचाए शेष कार्यवाही कार्यालयीन कार्य है ,इसके लिए आप चींतित  न हो ,न ही वरिष्ठ कार्यालयों के चक्कर  लगा कर अपना कीमती समय नष्ट करें ।  
धन्यवाद 
यदि अन्य किसी सहायता की आवश्य्कता है तो आप मेरे मोबाईल या व्हाट्स ऐप नंबर 9926809650 पर सम्पर्क  कर सकते है। 
सुरेश यादव कार्यकारी जिलाध्यक्ष राज्य अध्यापक संघ रतलाम 









संविदा शाला शिक्षक से अध्यापक संवर्ग में संविलियन के आदेश और वस्तुपरक मूल्यांकन फ़ार्म PDF में प्राप्त करने के इस लिंक को क्लिक करें।



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  1. Sir, jaisa ki likha hai ki kewal akarya diwas hai to hi smvilian ki date aage badhti hai to iske sambandha me koi aadesh uplabdha ho sakta hai kya?

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