Friday, April 29, 2016

ग्राम / वार्ड शिक्षा रजिस्टर का परिवारवार सर्वेक्षण प्रपत्र भरने हेतु निर्देश


ग्राम / वार्ड शिक्षा रजिस्टर का परिवारवार सर्वेक्षण प्रपत्र भरने हेतु निर्देश
यह प्रपत्र घर घर जाकर परिवार के मुखिया या अन्य जिम्मेदार सदस्य से बातचीत कर भरा जाना चाहिए।
सर्वेक्षण के पूर्व आपको ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टर का परिवारवार सर्वेक्षण प्रपत्र उपलब्ध होगा जिसमें समग्र/शिक्षा पोर्टल से प्राप्त जानकारी पूर्व से ही मुद्रित होगी । घर घर संपर्क के दौरान केवल 0 से 18 वर्ष कीआयु के सदस्यों की जानकारी को ही अध्यतन करना है।
यदि प्रपत्र में पूर्व से अंकित जन्मतिथि या  अन्य  कोई जानकारी  गलत है तो इसमें लाल स्याही से गोला लगा कर प्रपत्र पर सही जन्मतिथि भरी जाए एवं इसकी पुष्टि जन्म प्रमाण पत्र / अधिकारिक रिकॉर्ड से की जाए।
सर्वप्रथम यह जानकारी प्राप्त करें की उक्त परिवार उस ग्राम/वार्ड में निवासरत है या नहीं।
निवासरत नहीं होने की स्थिति में इसमें नीली स्याही से गोला लगा कर अंकित करें। ऐसे परिवारों कोसमग्र से परिवार को विलोपित करने का दायित्व ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारीका होगा एवं प्रपत्र अंकित जानकारी को दल के सभी सदस्यों (विशेष रूप से आंगनवाडी एवं आशा कार्यकर्ता) से चर्चा कर अध्यतन/अपडेट करने का दायित्व दल प्रभारीका होगा।
यदि परिवार पलायनकर्ता है अर्थात दो माह से अधिक ग्राम से बाहर रोज़गार हेतुजाता हैं एवं बच्चों को साथ लेकरजाता हैं तो ऐसी स्थिति में पलायनके माह का विवरण लिखें |अगर परिवार बीपीएल नहीं है तो प्रपत्र मे अंकित करें। जांच होने के बाद परिवार को बीपीएल सूची से हटाने की कार्यवाही  संबंधित कार्यालय द्वारा की जाएगी।
बी.पी.एल - यदि परिवार बी.पी.एल(BPL) है तो उसके राशन कार्ड/पात्रता पर्ची/अन्य अधिकारिक रिकॉर्ड से उसके पुष्टि कर जानकारी अंकित करें ।
जाति - जाति वर्ग की जानकारी भरने के विकल्प– SC,ST, OBC, GEN है| यदि ST है तो बैगा, भारिया, सहरिया अथवा गैर PTG की जानकारी प्राप्त कर लें इसकी पुष्टि
अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/अधिकारिक रिकॉर्ड से करें|
धर्म – धर्म भरने के विकल्प: हिन्दू ,मुस्लिम ,सिख ,ईसाई , बौध , पारसी , जैन , अन्य।
मातृभाषा - मातृभाषा भरने के विकल्प : हिंदी, मराठी, संस्कृत, सिंधी, उर्दू, अंग्रेजी, अन्य।
व्यवसाय - व्यवसाय भरने के विकल्प – म.प्र भवन एवं संनिर्माण कर्मकार, किसान, मंदी हम्माल तुलावटी,
मृत/अपंग/सेवानिवृत शासकीय कर्मचारी, सरकारी सेवा, निजी सेवा, व्यापार, मजदूरी, अन्य |
कुल सदस्य - परिवार में कुलसदस्यों की संख्या अंकित करें |
नए सदस्य - नए सदस्य जो की जोड़े जाने हैं उनकी संख्या इस  में दर्ज करें |
यदि किसी नाम या पते आदि में वर्तनी(स्पेलिंग) में कोई त्रुटी हो तो उसे लाल स्याही से गोला लगा कर अंकित करें। इस जानकारी के आधार पर पोर्टल पर संशोधन किया जायेगा।
यदि बच्चों की सूची में नया नाम जोड़ना हो तो उसे लाल पेन से नीचे दिए गए स्थान में जानकारी अंकित करें |
आधार क्र. - यह जानकारी परिवार से आधार कार्ड प्राप्त कर 12 अंकों का आधार क्र.अंकित करें |
कक्षा - यदि बच्चा शाला में अध्यनरत है तो उसकी कक्षा लिखें |
शाला से सम्बंधित जानकारी के खंड 1 में यदि बच्चा शाला में अध्यनरत है तो (S) लिखें यदि बच्चा आंगनवाड़ी में अध्यनरत है तो (A) लिखें |
शाला से सम्बंधित जानकारी के खंड 2 में यदि बच्चा शाला में अध्यनरत है तो शाला का DISE कोड लिखें और यदि बच्चा आंगनवाड़ी में अध्यनरत है तो आंगनवाड़ी कोड लिखें |
सर्वे करते समय DISE कोड/आंगनवाडी कोड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रपत्र में शाला/आंगनवाडी का नाम लिख लें तदुपरांत सम्बंधित दल प्रभारी द्वारा जन शिक्षक/ आंगनवाड़ीकार्यकर्ता BRC की सहायता से शाला का DISE कोड खोज कर नाम के साथ प्रपत्र में अंकित करेंगे |
 अगर कोई बच्चा 5 साल से कम आयु का है तो उसके संबंध मे निम्न जानकारी लाल स्याही से प्रपत्र मे DISE/आंगनवाड़ी के कोड के बाद मे आवश्यक रूप से प्रत्येक  बच्चे के बारे मे अंकित की जाए |
 आयु 6 वर्ष या अधिक शाला से बाहर बच्चे की जानकारी- यदि बच्चा शाला से बाहर है एवं उसकी आयु 6 वर्ष या अधिक है तो बच्चे की जानकारी भरने हेतु खंड 1  में बच्चे के शाला से बाहर होने का कारण कोड इस प्रकार भरें |
(1)खेती के काम में या कृषि मजदूरी करना | (2)भाई बहनों या बच्चों की देखभाल | (3)जानवर चराना | (4)परिवार/आर्थिक स्थिति कमजोर | (5)शैक्षिक सुविधाओं का आभाव या अधिक दूरी | (6)सामाजिक सोच जिसके कारण माता पिता विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के प्रति उदासीन हैं | (7)बच्चों की निःशक्त्ता या लम्बी बीमारी | (8)शाला का वातावरण अच्छा ना होना | (9)पलायन / लम्बे समय तक गाँव से बाहर रहना | (10)शाला में पढाई न होना | (11)बाल विवाह | (12)शिक्षक का व्यव्हार न होना | (13)अन्य
 शाला से बाहर बच्चे की जानकारी के खंड 2  में यदि बच्चा शाला त्यागी है तथा उसने कक्षा 3 में पढना छोड़ा है तो D3 अंकित करेंगे | यदि बच्चा अप्रवेशी(Never Enrolled) है तो N अंकित करेंगे |
बच्चे की निःशक्तता की जानकारी यदि बच्चा निःशक्त(CWSN) है तो के खंड 1 में निःशक्तता का प्रकार कोड भरें : (1) अन्धता / दृष्टि हीन - VI (2) कम दृष्टि(दृष्टि बाधित)- LV (3) कुष्ठरोग मुक्त (4)श्रवणबाधित/मूक/बधिर - HI (5) चलन निःशक्तता(अस्थिबाधित) - OH (6) मानसिक मंदता - MR (7) मानसिक रुग्णता - MI (8) बहुविकलांगता – MD (9)अधिगम निःशक्तता LD(लर्निंग Disability) सामान्य बच्चों को किसी विशेष कौशल को सीखने में समस्या होना (10)सेरेब्रल पाल्सी (CP - मस्तिष्क से किसी भाग के क्षतिग्रस्त होने से लकवाग्रस्त )  (11) अन्य - OT
 बच्चे की निःशक्तता की जानकारी के खंड 2 में निःशक्त्तता का प्रतिशत भरें | अधिकारिक रिकॉर्ड(चिकित्सा प्रमाण पत्र) से उसके पुष्टि कर जानकारी अंकित करें | यदि बच्चा 40% से कम अर्थात आंशिक रूप से भी विशेष आवश्यकता वाला है तो उसकी जानकारी भी आवश्यक रूप से भरें |
बच्चे की निःशक्तता की जानकारी के खंड 3 में बच्चे को दिए गए उपकरण/सुविधा की जानकारी भरने के कोड निम्न हैं :(1)ट्राई साइकिल (2)व्हीलचेयर (3)कैलीपर (4)क्रेचेज़ (5)करेक्टिव शूज (6)आर्टिफीशियल लिंब (7)श्रवण यन्त्र (8)चश्मा (9) ब्लाइंड स्टिक (10)लो विज़न किट (11)सेरेब्रल पॉलसी चेयर (12)सर्जरी (13)अन्य
 यदि कोई नाम विलोपित किया जाना अर्थात हटाया जाना है तो उसे नीले रंग से काटा जाए | तथा क्रॉस(X) का चिन्ह बनाएं| डुप्लीकेट/मृत/वास्तव में निवास न करने वाले सदस्य को विलोपित करने की कार्यवाही प्रपत्र में ही की जाए| इसको समग्र पोर्टल से हटाने की कार्यवाही पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी के द्वारा की जाएगी एवं ग्राम/ वार्ड शिक्षा पंजी के अध्यतन की कार्यवाही ग्राम/ वार्ड शिक्षा प्रभारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी|
 यदि किसी परिवार में कोई नए सदस्य को जोड़ा है तो उसका प्रमाणीकरण हेतु कोई एक दस्तावेज (जन्म प्रमाण पत्र/ राशन कार्ड/आधार कार्ड/अंकसूची) आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाए | इसको समग्र पोर्टल से जोड़ने की कार्यवाही पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी के माध्यम से दल प्रभारी द्वारा सुनिश्चित करायी जाएगी|
यदि कोई परिवार पूर्णरूपेंण छूटा हुआ है तो समग्र के निर्धारित प्रपत्र पर उस परिवार की जानकारी ली जाएगी | यह प्रपत्र सचिव ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा |
लेखक अज्ञात वाट्स ऐप पर प्राप्त 

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ग्राम / वार्ड शिक्षा रजिस्टर का परिवारवार सर्वेक्षण प्रपत्र भरने हेतु निर्देश


ग्राम / वार्ड शिक्षा रजिस्टर का परिवारवार सर्वेक्षण प्रपत्र भरने हेतु निर्देश
यह प्रपत्र घर घर जाकर परिवार के मुखिया या अन्य जिम्मेदार सदस्य से बातचीत कर भरा जाना चाहिए।
सर्वेक्षण के पूर्व आपको ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टर का परिवारवार सर्वेक्षण प्रपत्र उपलब्ध होगा जिसमें समग्र/शिक्षा पोर्टल से प्राप्त जानकारी पूर्व से ही मुद्रित होगी । घर घर संपर्क के दौरान केवल 0 से 18 वर्ष कीआयु के सदस्यों की जानकारी को ही अध्यतन करना है।
यदि प्रपत्र में पूर्व से अंकित जन्मतिथि या  अन्य  कोई जानकारी  गलत है तो इसमें लाल स्याही से गोला लगा कर प्रपत्र पर सही जन्मतिथि भरी जाए एवं इसकी पुष्टि जन्म प्रमाण पत्र / अधिकारिक रिकॉर्ड से की जाए।
सर्वप्रथम यह जानकारी प्राप्त करें की उक्त परिवार उस ग्राम/वार्ड में निवासरत है या नहीं।
निवासरत नहीं होने की स्थिति में इसमें नीली स्याही से गोला लगा कर अंकित करें। ऐसे परिवारों कोसमग्र से परिवार को विलोपित करने का दायित्व ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारीका होगा एवं प्रपत्र अंकित जानकारी को दल के सभी सदस्यों (विशेष रूप से आंगनवाडी एवं आशा कार्यकर्ता) से चर्चा कर अध्यतन/अपडेट करने का दायित्व दल प्रभारीका होगा।
यदि परिवार पलायनकर्ता है अर्थात दो माह से अधिक ग्राम से बाहर रोज़गार हेतुजाता हैं एवं बच्चों को साथ लेकरजाता हैं तो ऐसी स्थिति में पलायनके माह का विवरण लिखें |अगर परिवार बीपीएल नहीं है तो प्रपत्र मे अंकित करें। जांच होने के बाद परिवार को बीपीएल सूची से हटाने की कार्यवाही  संबंधित कार्यालय द्वारा की जाएगी।
बी.पी.एल - यदि परिवार बी.पी.एल(BPL) है तो उसके राशन कार्ड/पात्रता पर्ची/अन्य अधिकारिक रिकॉर्ड से उसके पुष्टि कर जानकारी अंकित करें ।
जाति - जाति वर्ग की जानकारी भरने के विकल्प– SC,ST, OBC, GEN है| यदि ST है तो बैगा, भारिया, सहरिया अथवा गैर PTG की जानकारी प्राप्त कर लें इसकी पुष्टि
अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/अधिकारिक रिकॉर्ड से करें|
धर्म – धर्म भरने के विकल्प: हिन्दू ,मुस्लिम ,सिख ,ईसाई , बौध , पारसी , जैन , अन्य।
मातृभाषा - मातृभाषा भरने के विकल्प : हिंदी, मराठी, संस्कृत, सिंधी, उर्दू, अंग्रेजी, अन्य।
व्यवसाय - व्यवसाय भरने के विकल्प – म.प्र भवन एवं संनिर्माण कर्मकार, किसान, मंदी हम्माल तुलावटी,
मृत/अपंग/सेवानिवृत शासकीय कर्मचारी, सरकारी सेवा, निजी सेवा, व्यापार, मजदूरी, अन्य |
कुल सदस्य - परिवार में कुलसदस्यों की संख्या अंकित करें |
नए सदस्य - नए सदस्य जो की जोड़े जाने हैं उनकी संख्या इस  में दर्ज करें |
यदि किसी नाम या पते आदि में वर्तनी(स्पेलिंग) में कोई त्रुटी हो तो उसे लाल स्याही से गोला लगा कर अंकित करें। इस जानकारी के आधार पर पोर्टल पर संशोधन किया जायेगा।
यदि बच्चों की सूची में नया नाम जोड़ना हो तो उसे लाल पेन से नीचे दिए गए स्थान में जानकारी अंकित करें |
आधार क्र. - यह जानकारी परिवार से आधार कार्ड प्राप्त कर 12 अंकों का आधार क्र.अंकित करें |
कक्षा - यदि बच्चा शाला में अध्यनरत है तो उसकी कक्षा लिखें |
शाला से सम्बंधित जानकारी के खंड 1 में यदि बच्चा शाला में अध्यनरत है तो (S) लिखें यदि बच्चा आंगनवाड़ी में अध्यनरत है तो (A) लिखें |
शाला से सम्बंधित जानकारी के खंड 2 में यदि बच्चा शाला में अध्यनरत है तो शाला का DISE कोड लिखें और यदि बच्चा आंगनवाड़ी में अध्यनरत है तो आंगनवाड़ी कोड लिखें |
सर्वे करते समय DISE कोड/आंगनवाडी कोड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रपत्र में शाला/आंगनवाडी का नाम लिख लें तदुपरांत सम्बंधित दल प्रभारी द्वारा जन शिक्षक/ आंगनवाड़ीकार्यकर्ता BRC की सहायता से शाला का DISE कोड खोज कर नाम के साथ प्रपत्र में अंकित करेंगे |
 अगर कोई बच्चा 5 साल से कम आयु का है तो उसके संबंध मे निम्न जानकारी लाल स्याही से प्रपत्र मे DISE/आंगनवाड़ी के कोड के बाद मे आवश्यक रूप से प्रत्येक  बच्चे के बारे मे अंकित की जाए |
 आयु 6 वर्ष या अधिक शाला से बाहर बच्चे की जानकारी- यदि बच्चा शाला से बाहर है एवं उसकी आयु 6 वर्ष या अधिक है तो बच्चे की जानकारी भरने हेतु खंड 1  में बच्चे के शाला से बाहर होने का कारण कोड इस प्रकार भरें |
(1)खेती के काम में या कृषि मजदूरी करना | (2)भाई बहनों या बच्चों की देखभाल | (3)जानवर चराना | (4)परिवार/आर्थिक स्थिति कमजोर | (5)शैक्षिक सुविधाओं का आभाव या अधिक दूरी | (6)सामाजिक सोच जिसके कारण माता पिता विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के प्रति उदासीन हैं | (7)बच्चों की निःशक्त्ता या लम्बी बीमारी | (8)शाला का वातावरण अच्छा ना होना | (9)पलायन / लम्बे समय तक गाँव से बाहर रहना | (10)शाला में पढाई न होना | (11)बाल विवाह | (12)शिक्षक का व्यव्हार न होना | (13)अन्य
 शाला से बाहर बच्चे की जानकारी के खंड 2  में यदि बच्चा शाला त्यागी है तथा उसने कक्षा 3 में पढना छोड़ा है तो D3 अंकित करेंगे | यदि बच्चा अप्रवेशी(Never Enrolled) है तो N अंकित करेंगे |
बच्चे की निःशक्तता की जानकारी यदि बच्चा निःशक्त(CWSN) है तो के खंड 1 में निःशक्तता का प्रकार कोड भरें : (1) अन्धता / दृष्टि हीन - VI (2) कम दृष्टि(दृष्टि बाधित)- LV (3) कुष्ठरोग मुक्त (4)श्रवणबाधित/मूक/बधिर - HI (5) चलन निःशक्तता(अस्थिबाधित) - OH (6) मानसिक मंदता - MR (7) मानसिक रुग्णता - MI (8) बहुविकलांगता – MD (9)अधिगम निःशक्तता LD(लर्निंग Disability) सामान्य बच्चों को किसी विशेष कौशल को सीखने में समस्या होना (10)सेरेब्रल पाल्सी (CP - मस्तिष्क से किसी भाग के क्षतिग्रस्त होने से लकवाग्रस्त )  (11) अन्य - OT
 बच्चे की निःशक्तता की जानकारी के खंड 2 में निःशक्त्तता का प्रतिशत भरें | अधिकारिक रिकॉर्ड(चिकित्सा प्रमाण पत्र) से उसके पुष्टि कर जानकारी अंकित करें | यदि बच्चा 40% से कम अर्थात आंशिक रूप से भी विशेष आवश्यकता वाला है तो उसकी जानकारी भी आवश्यक रूप से भरें |
बच्चे की निःशक्तता की जानकारी के खंड 3 में बच्चे को दिए गए उपकरण/सुविधा की जानकारी भरने के कोड निम्न हैं :(1)ट्राई साइकिल (2)व्हीलचेयर (3)कैलीपर (4)क्रेचेज़ (5)करेक्टिव शूज (6)आर्टिफीशियल लिंब (7)श्रवण यन्त्र (8)चश्मा (9) ब्लाइंड स्टिक (10)लो विज़न किट (11)सेरेब्रल पॉलसी चेयर (12)सर्जरी (13)अन्य
 यदि कोई नाम विलोपित किया जाना अर्थात हटाया जाना है तो उसे नीले रंग से काटा जाए | तथा क्रॉस(X) का चिन्ह बनाएं| डुप्लीकेट/मृत/वास्तव में निवास न करने वाले सदस्य को विलोपित करने की कार्यवाही प्रपत्र में ही की जाए| इसको समग्र पोर्टल से हटाने की कार्यवाही पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी के द्वारा की जाएगी एवं ग्राम/ वार्ड शिक्षा पंजी के अध्यतन की कार्यवाही ग्राम/ वार्ड शिक्षा प्रभारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी|
 यदि किसी परिवार में कोई नए सदस्य को जोड़ा है तो उसका प्रमाणीकरण हेतु कोई एक दस्तावेज (जन्म प्रमाण पत्र/ राशन कार्ड/आधार कार्ड/अंकसूची) आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाए | इसको समग्र पोर्टल से जोड़ने की कार्यवाही पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी के माध्यम से दल प्रभारी द्वारा सुनिश्चित करायी जाएगी|
यदि कोई परिवार पूर्णरूपेंण छूटा हुआ है तो समग्र के निर्धारित प्रपत्र पर उस परिवार की जानकारी ली जाएगी | यह प्रपत्र सचिव ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा |
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