Thursday, June 15, 2017

महिला अध्यापक संतान देखभाल अवकाश की पात्र - 6 अगस्त 2016 का आदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर ने निरस्त किया ।

 उच्च न्यायालय की ग्वालियर  खण्डपीठ ने महिला अध्यापको के हक मे स्पष्ट आदेश जारी करते हुए अन्य कर्मचारियो के समान अध्यापक संवर्ग की महिलाओ के लिए भी  730 दिवस की चाईल्ड केयर लीव देने के लिए शासन को आदेश दिये है। 
      माननीय न्यायमूर्ति श्री आनन्द पाठक की बेंच ने 05/05/2017 के आदेश मे स्पष्ट आदेश   जारी कर ।महिला अध्यापक को  सीसीएल के लिए  पात्र माना है ।आदेश में  06/08/2016 के उस आदेश को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमे अध्यापको को सी सी एल की पात्रता से वंचित किया था ।
     उक्त रिट पीटीशन श्रीमती शालिनी सक्सेना द्वारा लगाई गई थी ।
WP 828 / 2017 आदेश की पीडीऍफ़ कॉपी देखने के लिए इस लिंक को ओपन करे

 




     

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Thursday, June 15, 2017

महिला अध्यापक संतान देखभाल अवकाश की पात्र - 6 अगस्त 2016 का आदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर ने निरस्त किया ।

 उच्च न्यायालय की ग्वालियर  खण्डपीठ ने महिला अध्यापको के हक मे स्पष्ट आदेश जारी करते हुए अन्य कर्मचारियो के समान अध्यापक संवर्ग की महिलाओ के लिए भी  730 दिवस की चाईल्ड केयर लीव देने के लिए शासन को आदेश दिये है। 
      माननीय न्यायमूर्ति श्री आनन्द पाठक की बेंच ने 05/05/2017 के आदेश मे स्पष्ट आदेश   जारी कर ।महिला अध्यापक को  सीसीएल के लिए  पात्र माना है ।आदेश में  06/08/2016 के उस आदेश को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमे अध्यापको को सी सी एल की पात्रता से वंचित किया था ।
     उक्त रिट पीटीशन श्रीमती शालिनी सक्सेना द्वारा लगाई गई थी ।
WP 828 / 2017 आदेश की पीडीऍफ़ कॉपी देखने के लिए इस लिंक को ओपन करे

 




     

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